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हाईकोर्ट : मृत्यु पूर्व बयान पर संदेह के लिए ठोस आधार जरूरी, आजीवन कारावास की सजा बरकरार
📅 प्रकाशित: 23 October 2026, 16:07
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में कहा कि मृत्यु पूर्व बयान की विश्वसनीयता पर संदेह करने के लिए ठोस आधार होना जरूरी है। केवल मामूली विरोधाभास के आधार पर मृत्यु पूर्व बयान को खारिज नहीं किया जा सकता।
स्रोत: आधिकारिक समाचार माध्यम (https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/allahabad/high-court-substantial-grounds-required-to-cast-doubt-on-a-dying-declaration-life-sentence-upheld-2026-10-22)
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AISP Official Digital Desk
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