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हाईकोर्ट : युवती को अपनी मर्जी से जीने व पसंद का साथी चुनने का अधिकार, कोर्ट ने पति के साथ जाने की दी अनुमति
📅 प्रकाशित: 24 October 2026, 16:10
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वयस्क होने पर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने और अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार है। कोर्ट ने अस्थि निर्माण परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर युवती की आयु 19 से 21 वर्ष के बीच पाए जाने पर उसे वयस्क माना।
स्रोत: आधिकारिक समाचार माध्यम (https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/allahabad/young-woman-has-the-right-to-live-as-she-chooses-and-to-select-a-partner-of-her-own-preference-2026-10-24)
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AISP Official Digital Desk
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