🏠 होम » जिला एवं शहर
हाईकोर्ट : एससी-एसटी एक्ट में मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने से पूरी कार्यवाही अमान्य नहीं, यह है पूरा मामला
📅 प्रकाशित: 24 October 2026, 16:10
👁️ 2 बार देखा गया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि एससी-एसटी एक्ट के मामले में मजिस्ट्रेट की ओर से शुरुआती स्तर पर संज्ञान लेने और शिकायतकर्ता-गवाह के बयान दर्ज करने से पूरी आपराधिक कार्यवाही स्वतः अमान्य नहीं हो जाती।
स्रोत: आधिकारिक समाचार माध्यम (https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/allahabad/high-court-magistrate-taking-cognizance-under-the-sc-st-act-does-not-render-the-entire-proceedings-invalid-2026-10-24)
← मुख्य पृष्ठ पर लौटें
AISP Official Digital Desk
Leave a Reply