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यूपी: 'काम के बोझ की आड़ में रिमांड नहीं दे सकते मजिस्ट्रेट', गिरफ्तारी मेमो की खामियों पर हाईकोर्ट सख्त
📅 प्रकाशित: 21 October 2026, 01:10
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि काम के बोझ का हवाला देकर रिमांड मजिस्ट्रेट आननफानन आरोपी को न्यायिक या पुलिस अभिरक्षा में नहीं भेज सकते। यह न सिर्फ लापरवाही है, बल्कि आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन भी है।
स्रोत: आधिकारिक समाचार माध्यम (https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/allahabad/allahabad-high-court-magistrates-cannot-deny-bail-or-remand-rights-citing-workload-2026-10-20)
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AISP Official Digital Desk
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